किशोरियों के लिए योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक सहायक योजना, जो स्कूल न जाने वाली किशोरियों का आत्म-विकास एवं सशक्तिकरण सक्षम बनाने, एवं उनके पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए है। 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की, स्कूल न जाने वाली समस्त किशोरियां इस योजना के लिए पात्र हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक सहायक योजना, जो स्कूल न जाने वाली किशोरियों का आत्म-विकास एवं सशक्तिकरण सक्षम बनाने, एवं उनके पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए है।

स्कूल से बाहर किशोरियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा या ब्रिज लर्निंग/कौशल प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक पुनः समाविष्ट करने में सहायता करना इस योजना का उद्देश्य है। उनके घरेलू कौशलों एवं जीवन कौशलों का उन्नयन करना। मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल/सी.एच.सी, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि के बारे में जानकारी/मार्गदर्शन प्रदान करना।

किशोरियों के लिए योजना – एस.ए.जी आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) के माध्यम से मातृ आई.सी.डी.एस योजना की आंगनवाड़ी सेवाओं के आधार का उपयोग करते हुए क्रियान्वित की जाती है।

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